विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने छेड़खानी से आहत हो किशोरी के खुदकुशी करने के दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता के अनुसार कोखराज इलाके के युवक ने 30 मई 2020 को बताया कि 29 मई को उसकी 15 वर्षीय बहन शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। इस बीच नौढि़या का मजरा तोड़िया का पूरा निवासी पप्पू सरोज ने किशाेरी के साथ छेड़नानी की। उसकी इस हरकत को किशोरी की चाची ने भी देखा।
किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटी किशोरी ने कमरे के भीतर दरवाजा बंद कर खुद को आग के हवाले कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी पप्पू के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट की अदालत में किया गया। शासकीय अधिवक्ता की ओर से कुल 10 गवाह प्रस्तुत कराए गए। दोनों पक्ष के तर्कों को सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।
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