अपर जिला जज सप्तम बृजेश यादव की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के दो दोषियों को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पिपरी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी 18 जून को खेत की तरफ शौच के लिए गई थी। इसी दौरान लोधौर गांव निवासी महेंद्र व लाला ने पकड़कर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। चीख-पुकार सुन खेतों में काम कर रहे लोगों को आता देख आरोपी युवक धमकी देते हुए भाग निकले। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अगले दिन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमा अपर जिला जज सप्तम की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को अदालत ने फैसला सुना दिया।