चार साल पहले करारी कोतवाली इलाके की एक छात्रा को एसिड अटैक की धमकी देकर दुष्कर्म और इसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 40 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मोहर्रिर ने दोषी को जेल भेज दिया।
करारी कोतवाली इलाके के एक गांव की एक छात्रा करारी के इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। यहीं पर पिंडरा सहावनपुर गांव की प्रधान का बेटा रोहित गुप्ता भी पढ़ता था। छात्रा का कहना था कि नौ अगस्त 2016 को रोहित ने उस पर एसिड अटैक की धमकी देकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का धोखे से वीडियाे भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया।
बाद में रोहित ने शादी करने की बात कहकर उसे मंझनपुर स्थित कोर्ट में बुलाया। रास्ते में रोहित ने उसे जहर पीने को दिया। शक होने पर उसने इन्कार दिया। साथ ही शादी से मुकर गया। विरोध करने पर उसे पीटा गया। इस मामले में छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने रोहित को जेल भेजा।
छात्रा अनुसूचित जाति की थी। इसलिए मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ सिटी रमाकांत ने की। सीओ ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने सात लोगों की गवाही कराते हुए आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को रोहित को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया।