20-year sentence for the accused of raping a teenager
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
सरायअकिल इलाके एक गांव में सितंबर 2015 में हुई थी वारदात
संवाद न्यूज एजेंसी
मंझनपुर। विशेष न्यायालय (पाक्सो) राजीव रंजन की अदालत ने सोमवार को एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सरायअकिल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति की करीब 14 वर्षीय बेटी 21 सितंबर 2015 को घर से शौच जाने के लिए निकली थी। रात तक घर वापस नहीं लौटने पर उसकी खोजबीन की गई। इस दौरान पता चला कि तरना गांव निवासी मटरू पटेल अपने एक दोस्त के साथ मिलकर किशोरी को भगा ले गया है। नाबालिग लड़की के पिता की तहरीर पर नामजद एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने किशोरी को भरवारी से बरामद कर लिया। अपने बयान में किशोरी ने बताया था कि उसके साथ मटरू ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायालय में हुई। मामले में आठ गवाह प्रस्तुत किए गए। शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र त्रिपाठी ने आरोपी को सख्त सजा सुनाने की वकालत की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया।