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दुष्कर्म के आरोपी को 13 साल की सजा

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दुष्कर्म के आरोपी को 13 साल की सजा
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अदालत ने आरोपी को 34 हजार अर्थदंड जमा करने का दिया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के एक मामले की शनिवार को सुनवाई की गई। अपर सत्र न्यायालय प्रथम व विशेष न्यायाधीश पास्को अनुपम कुमार की अदालत ने आरोपी रंजीत सोनार को 13 साल की सजा सुनाई। साथ ही 34 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया।
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अभियोजन के मुताबिक मंझनपुर कोतवाली इलाके की एक नाबालिग लड़की को बांदा निवासी रंजीत सोनार पुत्र संतू सोनार 10 नवंबर 2013 को बहला-फुसला कर भगा ले गया था। वह मंझनपुर कोतवाली इलाके के किशोरी के यहां ट्रैक्टर चलाता था। मामले में पीड़िता के पिता ने कोतवाली में रंजीत के खिलाफ बेटी को भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया तो उसने खुद के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात कही। पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामले में अभियोजन की तरफ से तीरथ सिंह ने सात गवाहों को प्रस्तुत कर आरोपी को कठोर दंड दिए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने रंजीत को 13 साल की सजा सुनाई है।
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