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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

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अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को छात्रा से दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी को दस साल की कठोर सजा सुनाते हुए 33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थ दंड नहीं जमा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।
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अभियोजन के अनुसार सरायअकिल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली कक्षा 11 की छात्रा का पांच मार्च 2014 को अपहरण कर लिया गया था। छात्रा घर से कॉलेज पढ़ने जा रही थी। छुट्टी के बाद भी घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी काफी तलाश की। दो दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगने पर छात्रा के भाई ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया था। दौरान विवेचना बांदा जनपद के फतेहगंज, बघेला निवासी दिनेश कुमार का नाम प्रकाश में आया।
मैजिक चालक दिनेश ने ही नशीला पदार्थ सुंघाकर छात्रा को अपनी गाड़ी में बैठाया और अगवा कर लिया था। बेहोश होने पर दूसरी जगह ले जाकर कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म भी किया। बाद में छात्रा बरामद कर ली गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज सप्तम नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में हुई। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक शशांक खरे ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
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