मंझनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने बृहस्पतिवार को 10 गुंडों को जिलाबदर किया है। साथ ही दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के अलावा गोवध अधिनियम के एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजवाया।
जिले के विभिन्न थानों में कई अपराधियों के खिलाफ गुंडा अधिनियिम के तहत केस दर्ज किए गए थे। जनता में भय व आतंक न फैलाने पाए, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट ने मंझनपुर के भद्दुरपुर निवासी रवि कुमार तिवारी, पइंसा के जवई का मजरा कोरीपुर निवासी नियाज को तीन- तीन माह सैनी के तूतीपुर निवासी मोहम्मद नियाज उर्फ नियाज अहमद, भैरो भीटी चरवा निवासी मोहम्मद वाजिद, सैनी के परास निवासी मोहम्मद अहमद को छह-छह माह के लिए जिलाबदर किया गया है। जबकि परास गांव के ही मोहम्मद शहजादे, सरायअकिल के खरका फकीराबाद निवासी बेलई, कड़ाधाम के चूहापीरन निवासी उमानाथ पाल, सैनी के डोरमा निवासी शुभम यादव को दो-दो माह और महेवाघाट के अंधावां का मजरा मनकापुर निवासी जितेंद्र शुक्ला को तीन माह के लिए जिलाबदर किया है।
इसी तरह जिलाधिकारी ने लाइसेंस निरस्तीकरण आयुध अधिनियम के तहत सैनी के डोरमा का मजरा कन्नू का पूरा निवासी योगेंद्र सिंह का लाइसेन्स नंबर-10645 राइफल 315 बोर नम्बर-एबी-11-06414 और सरायअकिल के इमलीगांव निवासी दिनेश कुमार का लाइसेन्स नंबर-10655 व एनपीबी रिवाल्वर संख्या-2963 को लोकशान्ति व लोक सुरक्षा की दृष्टि से निरस्त किया है। गोवध निवारण अधिनियम के तहत प्रयागराज के मंसूराबाद निवासी विशाल के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कराते हुए जेल भेजवाया गया।