कासगंज। जयपुर से बहला-फुसलाकर लाई गई किशोरी को कासगंज में बेचने के मामले में अदालत ने एक महिला को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश धनंजय मिश्रा के न्यायालय ने आरोपी महिला को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह मामला राजस्थान के जयपुर जिले की एक किशोरी से जुड़ा है। किशोरी ने बताया कि उसके पिता का निधन हो चुका था और मां ने दूसरा निकाह कर लिया था। आर्थिक तंगी के कारण परिवार के सदस्य अलग-अलग स्थानों पर काम कर रहे थे।
पड़ोस की महिला, जिसे वह मुन्नी आपा कहती थी, उसे बेहतर जीवन का लालच देकर कासगंज ले आई। आरोप है कि उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर लोगों के पास भेजा गया। उस पर दबाव बनाकर शोषण की स्थिति उत्पन्न की गई।
पीड़िता को जयपुर रेलवे स्टेशन से कासगंज लाया गया था। उसे गंगेश्वर कॉलोनी और फिर एक अन्य महिला के घर रखा गया। किशोरी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और शादी के लिए मजबूर करने का प्रयास हुआ। 14 अगस्त 2021 को मुन्नी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई।