कासगंज। प्रभारी सत्र न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने घर में घुसकर चोरी करने के आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया।
सूत की मंडी क्षेत्र निवासी सराफा कारोबारी मोहित अग्रवाल 24 नवंबर को परिवार सहित अपने बड़े भाई विकास अग्रवाल के घर एक कार्यक्रम में गए थे। दोपहर करीब 12:10 बजे बुर्का पहने एक चोर छत के रास्ते ताला तोड़कर घर में घुस आया। इसी दौरान मोबाइल पर अलर्ट आने पर मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए, जिससे चोर भाग निकला। इसके बाद घर पर नौकर कमल को छोड़ दिया गया। रात्रि करीब 10:30 बजे चोर फिर से छत के रास्ते घर में घुस आया और हैंगर में टंगे कपड़ों से 1200 रुपये निकालकर भागने लगा। नौकर कमल ने उसे पकड़ लिया, लेकिन हाथापाई में नौकर को चोट आ गई। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए और आरोपी को पकड़ लिया।
जानकारी पर मोहित मौके पर पहुंचे। चोर को थाने ले जाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी कुनाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। आरोपी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।