कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के दोषी की जेल में बिताई अवधि को सजा में बदल दिया। कोर्ट ने दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
थाना सुन्नगढ़ी पुलिस ने 2004 में मेवाराम निवासी धर्मपुर के खिलाफ आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। कोर्ट में उसका दोष सिद्ध होने पर जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है। संवाद