कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सीजेएम कासगंज की अदालत ने थाना पटियाली में दर्ज लूट के मामले में शानू उर्फ यासीन निवासी कौचीडेरा, थाना सकीट, एटा को दोषसिद्ध करते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस ने वर्ष 2016 में आरोपी के खिलाफ लूट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय ने साक्ष्यों और सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद