कासगंज। उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के सख्त आदेशों को ताक पर रखकर पटियाली तहसील प्रशासन ने स्टेशन रोड स्थित एसबीआर इंटर कॉलेज के मैदान में नुमाइश लगाने की अनुमति दे दी है। कॉलेज के मैदान पर मेला भी सजने लगा है। जबकि हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के खेल मैदानों और अचल संपत्तियों पर नुमाइश या व्यापार मेला आयोजित करने पर रोक लगा रखी है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने गिरिजा शंकर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए साल 2025 में आदेश दिया था कि किसी भी स्कूल या कॉलेज की खेल भूमि एवं अचल संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों जैसे मेला, नुमाइश आदि के लिए बिल्कुल नहीं किया जाएगा।
इससे पहले साल 2020 में भी पारित एक फैसले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी डीएम को शैक्षणिक संस्थानों की संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट की सख्त रोक के बावजूद पटियाली तहसील प्रशासन ने एसबीआर इंटर काॅलेज के मैदान में नुमाइश लगाने की अनुमति दे दी है। कॉलेज के मैदान पर झूले लगने और दुकान सजने का काम भी होने लगा है।
सरकारी विभागों ने भी दे दी अनापत्ति आख्या
नुमाइश की अनुमति प्रक्रिया में विद्युत निगम, अग्निशमन विभाग, नगर पंचायत, पुलिस प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग से सुरक्षा एवं नियमानुसार अनापत्ति आख्या (एनओसी) ली जानी अनिवार्य होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट की रोक के बावजूद इन सभी विभागों ने नियमों को दरकिनार करते हुए नुमाइश लगाने के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दे दी। वहीं, एसडीएम पटियाली ने भी अनुमति जारी कर दी है।
10 अगस्त को उद्घाटन की तैयारी
हाईकोर्ट के आदेशों की परवाह किए बिना एसबीआर इंटर कॉलेज के खेल मैदान में झूले, दुकानें और स्टॉल सजने शुरू हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, आयोजकों की ओर से आगामी 10 अगस्त को इसका उद्घाटन कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है।
वर्जन
पूर्व से इसी मैदान में नुमाइश लगती चली आ रही है। उसी आधार पर अनुमति दी गई है। नुमाइश कॉलेज के बाहर लग रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। -आतीश कुमार, एसडीएम, पटियाली