कासगंज। सात लाख रुपये में जमीन का सौदा तय कर चार लाख रुपये अग्रिम लेने और पंजीकृत इकरारनामा कराने के बावजूद विक्रेता द्वारा जमीन किसी और के नाम बैनामा करने का आरोप है। न्यायालय के आदेश पर पटियाली पुलिस ने विक्रेता समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मैनपुरी के भोगांव थाना के आवंती नगर निवासी दिनेश चंद्र ने कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि पटियाली निवासी मुकेश कुमार से सात लाख में जमीन तय हुई थी। 22 मई 2023 को चार लाख रुपये अग्रिम देकर उनके व गुरुचरन सिंह के पक्ष में पंजीकृत इकरारनामा हुआ था, जिसके तहत एक साल में शेष तीन लाख देकर बैनामा होना था।
आरोप है कि मुकेश कुमार ने इकरारनामे की जानकारी होने के बावजूद 13 जनवरी 2025 को वही जमीन लक्ष्मी देवी के नाम बैनामा कर दी, जिसमें प्रशांत कुमार और रानू प्रताप वर्मा गवाह बने। वादी का कहना है कि आरोपियों ने उनके चार लाख रुपये हड़प लिए हैं।
थानों और एसपी स्तर पर सुनवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। सीओ पटियाली अमित कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर चार आरोपियों मुकेश कुमार, लक्ष्मी देवी, प्रशांत कुमार और रानू प्रताप वर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।