कानपुर देहात। अमरहाट थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोष सिद्ध कर उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि एक गांव की पीड़िता ने एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि 16 मार्च 2020 को दोपहर दो बजे के करीब वह खेत पर लकड़ी लेने गई थी। वहां पहले से मौजूद गांव का रहने वाले जगदीश ने उसे अकेला पाकर छेड़छाड़ करते हुए अश्लीलता करने लगा। विरोध करने पर मारपीट करते हुए धमकी देकर भाग गया था।
पुलिस ने मामले विवेचना कर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज-13/ पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी।
बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी युवक को दोषसिद्ध करते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।