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Kanpur News: चीनी लदा ट्रक लूटने में युवक को सात साल का कारावास

Fri, 01 May 2026 02:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के हवासपुर के पास चीनी लदा ट्रक लूटने के मामले की सुनवाई स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड लगाया है।
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हरदोई जिले के नारायणधाम सर्कुलर रोड निवासी ट्रक चालक इंद्र नारायण ने मंगलपुर थाने में दो अगस्त 2013 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस को बताया था कि एक अगस्त 2013 की रात वह बेटे योगेंद्र शंकर के साथ हरदोई से 150 बोरी चीनी लादकर उरई जाने के लिए निकला था। सिकंदरा-बिल्हौर मार्ग पर मंगलपुर थाना क्षेत्र के हवासपुर के पास रात 12 बजे के करीब उसके ट्रक को ओवरटेक करते हुए बुलेरो सवार बदमाशों ने रोक लिया।
आरोप लगाया था कि उसके बेटे व उसे मारपीट कर फेंकने बाद बदमाश चीनी लदा ट्रक लूटकर भाग निकले थे। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए लला यादव निवासी मूसरखेडा उरई के अलावा सात बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। जमानत के बाद छह आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे। इस पर लला यादव की पत्रावली अलग कर स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। गुरुवार को मामले में वादी व गवाहों के बयानों, अभियोजन, बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने लला यादव को दोषी ठहराते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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चोरी के मामले में अभियुक्त को नौ माह की कैद

कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के एक नलकूप से चोरी के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए नौ माह के कारावास की सजा सुनाई है। भोगनीपुर थाना पुलिस ने बरौर निवासी विजय बाबू के खिलाफ 13 अक्तूबर 2025 को क्षेत्र के नलकूप से कट आउट, केबल चोरी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र 24 अक्टूबर 2025 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गुरुवार को बचाव व अभियोजन की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराया। उसे नौ माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। (संवाद)
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