कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव से वर्ष 2019 में एक युवक किशोरी को बहलाकर साथ ले गया था। इस मामले में दर्ज मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई।
एक गांव निवासी पिता ने फरवरी 2019 में गजनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके बेटी घर से गायब हो गई। काफी खोजबीन करने पर पता चला कि अकबरपुर के पतारी निवासी रामलखन उर्फ छोटू उसके बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई पाॅक्सो कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने अभियुक्त को रंजिशन फंसाने का तर्क दिया। जिसका अभियोजन ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त रामलखन उर्फ छोटू को दोष सिद्ध करते हुए चार साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।