कानपुर देहात। रनियां क्षेत्र के एक गांव में मासूम से छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उसे पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
एक गांव निवासी महिला ने चार मई 2023 में पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। जिसमें बताया था कि उसके बेटी निमंत्रण करके लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही युवक धर्मेंद्र उर्फ मजनुआ ने छेड़छाड़ की थी। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ 19 अगस्त 2023 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।
इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने मामले की सुनवाई दी। अभियोजन व बचाव पक्ष ने अपने अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।