कानपुर देहात। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया गया चालान कोर्ट चला गया है, तब भी वाहन स्वामी को न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन मंत्रालय ने ई-चालान पोर्टल पर पे-नाउ सुविधा की शुरूआत की है। इसके माध्यम से वाहन स्वामी कहीं से भी और कभी भी चालान का ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।
यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जिनके चालान कोर्ट में लंबित हो जाते हैं। साथ ही उन्हें भुगतान के लिए पेशी पर निर्भर रहना पड़ता है। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है और एक क्लिक में ही घर बैठे इसे पूरा किया जा सकता है। दरअसल चालान होने पर तीन दिन में भुगतान न होने पर इसे ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोर्ट भेज दिया जाता है।
पहले इस स्थिति में न्यायालय में जाकर ही चालान जमा किया जा सकता था। हालांकि अब पे-नाउ विकल्प के माध्यम से ऐसे चालान का भी ऑनलाइन भुगतान संभव है। यातायात प्रभारी राम बहादुर सिंह ने बताया कि परिवहन मंत्रालय की ओर से ई-चालान पोर्टल पर शुरू की गई पे-नाउ सुविधा एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न्यायालय भेजे गए चालानों का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। नागरिकों को कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा।
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इस प्रकार होगी प्रक्रिया
- echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- ओटीपी सत्यापन के बाद चालान विवरण देखें
- पे-नाउ विकल्प पर क्लिक करें
- डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैकिंग या यूपीआई से भुगतान करें
- भुगतान की रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें