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Kanpur News: शेयर, इक्विटी फंड में होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर देना होगा ज्यादा टैक्स

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कानपुर। टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार को लखनपुर स्थित सभागार में आयकर के कैपिटल गेन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कैपिटेल गेन पर सरकार ने कई बदलाव किए हैं। अब शेयर, इक्विटी फंड में होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। ये पहले 15 प्रतिशत था।
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मुख्य वक्ता सीए गोविंद माहेश्वरी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के भरे जाने वाले आयकर रिटर्न में कैपिटल गेन टैक्स के संशोधनों को ध्यान में रखना होगा। 23 जुलाई 2024 में परिवर्तनों का मुख्य आधार 24 माह से अधिक की संपत्तियों पर लाॅन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आयकर 20 फीसदी से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म संपत्तियों की बिक्री पर जो कैपिटल गेन कॉस्ट की इंफ्लेशन इंडेक्स का लाभ मिलता था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। हालांकि 23 जुलाई 2024 से पूर्व में खरीदी गई जमीन एवं भवन के लेनदेन- बिक्री पर कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स के लाभ लेने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
यदि यह विकल्प अपनाया जाता है तब पुरानी आयकर की दर 20 फीसदी से ही कर अदा करना होगा। लाॅन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में शेयर व इक्विटी फंड पर 10 फीसदी की जगह 12.5 फीसदी टैक्स देना होगा। शेयर व इक्विटी फंड के मामले में लाॅन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिलने वाली एक लाख तक धनराशि की कर मुक्ति सीमा को बढ़ाकर एक लाख पच्चीस हजार कर दिया गया है। इस मौके पर हरिओम गुप्ता, पंकज श्रीवास्तव, एसएस निगम, वीके निगम, अशोक अग्रवाल, श्याम धवन, आशीष गुप्ता, डाॅ. एस मनु, संजय गुप्ता, राजेश कुरील, चंद्रशेखर शर्मा, मोहम्मद यूसुफ, रत्नेश बेरीवाल, उमेश पांडेय आदि मौजूद रहे।
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