कानपुर। आयकर छापे और सर्वे में पकड़ी गई अघोषित आमदनी को घोषित करने के लिए आयकर विभाग ने नया फार्म आईटीआर-बी जारी किया है। एक सितंबर 2024 के बाद पड़े छापे और सर्वे के मामलों में इसे लागू किया जाएगा।
यह वित्तीय वर्ष 2025-26 और कर निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए घोषित किया गया है। जानकारों का कहना है कि कर व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।
जानकारों के अनुसार सात अप्रैल को जारी अधिसूचना के मुताबिक एक सितंबर 2024 या इसके बाद विभाग ने कोई अघोषित आमदनी पकड़ी या विभाग के छापे की कार्रवाई के दौरान इसका पता चला है तो करदाता आयकर रिटर्न की तरह आईटीआर-बी फार्म को कर निर्धारण वर्षों के लिए दाखिल कर सकते हैं।
इस रिटर्न को विभाग के छापे और सर्वे के मामले में जारी नोटिस से 60 दिन के भीतर दाखिल करना होगा।