इटावा। विशेष न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने तीन साल पुराने मामले में हत्यारोपी महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर दोनों दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने वसूली जाने वाली अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए।
कोर्ट के अनुसार, भरथना के नगला हनुमान रौरा समथर निवासी सुखवीर ने बताया कि नौ जून, 2022 को उसका भाई कुंवर चंद्र उर्फ टिल्लू एक दावत रात करीब 12 बजे घर लौटा। इस दौरान उसने कमरे में पत्नी रानी देवी को उसके मामा के लड़के श्रीपाल निवासी वीरमपुर, थाना ठठिया, कन्नौज के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया।
कुंवर चंद्र ने इसका विरोध किया। इस पर रानी देवी व श्रीपाल ने उसके साथ मारपीट कर दी। साथ ही रस्सी से उसका गला कस दिया। भाई के चिल्लाने पर वह मौके पर जब पहुंचा तो वह अचेत हो चुका था। सुखवीर समेत परिजन भाई कुंवर को बेहोशी की हालत में क्षेत्र के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
वारदात के बाद रानी देवी व उसका प्रेमी श्रीपाल मौके से भाग गए। सुखवीर की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस ने सभी साक्ष्यों को एकत्र कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हत्यारोपी पत्नी रानी देवी व श्रीपाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।