यूपी के चित्रकूट जिले में सोते समय पति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने वाली पत्नी को अपर जिला जज की कोर्ट ने गुरुवार को दस वर्ष सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। गंभीर रूप से घायल का अभी भी इलाज चल रहा है। जमानत पर छूटी महिला को अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरवार गांव के निवासी भुल्लन पत्नी भगवत प्रसाद ने अपनी बहू नीरज पत्नी महादेव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें भुल्लन ने बताया था कि 24 अगस्त 2016 की सुबह चार बजे उसका पुत्र महादेव घर में सो रहा था।