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पिता का मकान खाली न करने पर बेटे के खिलाफ वारंट

Wed, 30 May 2018 02:19 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर

सार

आदेश का अनुपालन न कराने पर सचेंडी थानाध्यक्ष को चेतावनी
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डेमाे पिक
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विस्तार
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यूपी के कानपुर शहर में पिता का मकान खाली न करने पर एसडीएम सदर संजय कुमार की कोर्ट ने बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन न कराने पर सचेंडी पुलिस को चेतावनी दी गई है।

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चकरपुर नवीन फल सब्जी मंडी के सामने रहने वाले राम किशोर शुक्ला (71) और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी ने बेटे विमल किशोर के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। एसडीएम सदर की कोर्ट में यह मुकदमा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली के तहत दाखिल किया गया था।

 

इसमें कहा था कि उनका बेटा विमल किशोर और उसकी पत्नी रजनी मकान के ऊपर के हिस्से में रहते हैं। वे आए दिन मारपीट करते हैं। बिजली का बिल भी नहीं देते हैं। वह संबंध विच्छेद कर चुके हैं फिर भी मकान खाली नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने 20 अप्रैल को बेटे और बहू को मकान खाली कराने का आदेश दिया था।

 

सचेंडी पुलिस से आदेश का अनुपालन कराने को कहा था। अभी तक मकान खाली न होने पर राम किशोर ने कोर्ट में अर्जी दी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेटे के खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

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