एक व्यक्ति के पैर में मुर्गे के काटने पर दो पक्षों में हुए संघर्ष और उपद्रव के मामले में दो अभियुक्तों को मंगलवार को जिला जज की कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। 2015 में हुए इस मामले में पुलिस ने मुर्गे को भी हिरासत में ले लिया था।
बाद में मालिक की सुर्पुदगी में दिया गया था। 28 जुलाई 2015 को कर्नलगंज में शेरा के मुर्गे ने गुलजार के पैर में काट लिया था। इस जरा सी घटना ने इतना तूल पकड़ा था कि दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे।
दोनों पक्षों में जमकर पथराव होने लगा था। पुलिस ने इस घटना में नौ लोगों को नामजद और 27 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखी थी। अधिवक्ता अनंत शर्मा ने बताया कि कर्नलगंज निवासी अभियुक्त लल्ला और टिंकू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इसलिए यह दोनों कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने दोनों को अंतरिम जमानत दे दी है।