कानपुर। अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों को सड़कों पर चलाना आसान नहीं होगा। 15 अप्रैल से ऐसे वाहनों को प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) जारी नहीं किया जाएगा। इनके चालान काटे जाएंगे। परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
पीयूसीसी पोर्टल पर नई तकनीकी प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का सिस्टम खुद ही पीयूसी बनाने से इन्कार कर देगा। अब किसी तरह की जुगाड़ या हाथ से राहत की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। बिना पीयूसी वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किए जाएंगे। जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं है उन पर सीधी कार्रवाई होगी। इसके बाद प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं बनेगा।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि यह फैसला भारत सरकार के निर्देशों के तहत लिया गया है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने पोर्टल में बदलाव किए हैं। 15 अप्रैल के बाद बिना एचएसआरपी वाले वाहनों का पीयूसी बन ही नहीं पाएगा। हालांकि, जिन वाहन निर्माता कंपनियों के कुछ मॉडलों के लिए अभी एचएसआरपी उपलब्ध नहीं है उन्हें अस्थायी छूट दी गई है। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से तत्काल एचएसआरपी लगवाने की अपील की है।