उन्नाव गैंगरेप प्रकरण में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और महिला अभियुक्त शशि सिंह पर 10 अगस्त को आरोप तय होंगे। शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वत्सल श्रीवास्तव ने यह तारीख तय की।
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कुलदीप सिंह सेंगर
इसके साथ ही उन्होंने बचाव पक्ष की उस मांग को ठुकरा दी, जिसमें दस्तावेजों की अपूर्ण नकलें देने की जगह सभी प्रतियां देने का अनुरोध किया गया था। इससे पूर्व भारी सुरक्षा के बीच कुलदीप सेंगर और शशि सिंह को अदालत में पेश किया गया।
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आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर।
- फोटो : amar ujala
बचाव पक्ष ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि सीबीआई की ओर से मोबाइल कॉल डिटेल के साथ ही अन्य दस्तावेजों व बयानों की वे नकलें नहीं दी गई हैं, जो बचाव पक्ष का समर्थन करती हैं।
कोर्ट ने इस पर विस्तृत सुनवाई के बाद बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज कर करते हुए कहा कि कॉल डिटेल व सीडी आदि की नकलें नहीं जा सकती है अन्यथा अभियोजन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा, सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने के बाद अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें बचाव पक्ष को दी जा चुकी हैं।