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Kanpur News: बालक की हत्या में दो दोषियों को आजाीवन कारावास

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कानपुर देहात। कानपुर नगर के सजेती थाना क्षेत्र के अकबरपुर वीरबल गांव में वर्ष 2019 में बालक की हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट से शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए सर्वेश व अनिल पर अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई एडीजे-6 दुर्गेश की अदालत में चल रही थी।
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सजेती थाना क्षेत्र के अकबरपुर वीरवल निवासी शिवबालक के बेटे विवेक(10) का शव 25 जनवरी 2019 की रात गांव के लाला पंडित के लाही के खेत में पड़ा मिला था। पिता ने अगले दिन पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि बेटा विवेक 25 जनवरी को शाम पांच बजे घर से खेलने के लिए निकला था। देर शाम घर न पहुंचने पर उसकी तलाश की जा रही थी। इस बीच गांव के राजू ने बेटे को गांव के सर्वेश व उसके साथी अनिल के साथ खेत की ओर जाते हुए देखने की बात कही। वहीं शाम को खेत से लौट रही पत्नी गीता ने भी लाला पंडित के खेत से सर्वेश व अनिल को निकलते हुए देखा था। देर रात जब परिवार के लोग खेत पर गए तो बेटे विवेक का शव पड़ा मिला। पास में उसके जूते व टोपी पड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने सर्वेश व अनिल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। शिवबालक ने पुलिस को बताया था कि एक मामले दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद सर्वेश ने उसे धमकी दी थी। इस रंजिश में उसने बेटे की हत्या की। पुलिस ने विवेचना करते हुए 30 मार्च 2019 को दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे। एडीजीसी ने बताया कि शुक्रवार को अदालत में अभियोजन व बचाव पक्ष के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने व गवाहों के बयान के आधार पर सर्वेश, अनिल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रुपये अर्थदंड लगाया है।
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