इटावा। ट्रक लूटने के मामले में अपर सत्र न्यायधीश डकैती कोर्ट अशोक कुमार दुबे ने दो दोषियों को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
थाना चौबिया में तीन मार्च 2017 को लोहिया पुल के पास बोलेरो सवार अज्ञात बदमाशों के ट्रक लूटने लिया था। मामले में ट्रक चालक नर सिंह निवासी नगला घाप थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद ने रिपोर्ट दर्ज कराया था। अपर सत्र न्यायाधीश डकैती कोर्ट अशोक कुमार दुबे ने सुनवाई करते हुए दो आरोपियों सुनील निवासी सरसई हवेली थाना करहल जनपद मैनपुरी व विपिन निवासी घनश्यामपुरा थाना जसवंतनगर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के साथ साथ जुर्माना भी लगाया है। संवाद