दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों पर दोष सिद्ध
साथ ही विवेचना कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध किया।
23-23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
साथ ही, बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 23-23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने व अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषियों को बीस माह का अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए है।