मेट्रो रूट के विकसित क्षेत्र में अब होगा चार एफएआर
केडीए बोर्ड की बैठक में यह भी बताया गया कि मेट्रो रूट के एफएआर यानि फ्लो एरिया रेशियो को दो तरह से बढ़ाने का फैसला लिया गया है। विकसित क्षेत्र में चार एफएआर और अविकसित क्षेत्र में पांच एफएआर रखा जाएगा। वर्तमान में मेट्रो रूट के किनारे सिर्फ 1.5 एफएआर निर्धारित है।
एक हेक्टेयर में 70 प्रतिशत आवासीय
मेट्रो जोन के 500 मीटर के दायरे में आने वाले भवनों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उसमें यदि एक हेक्टेयर की भूमि है तो उसका 70 प्रतिशत हिस्सा आवासीय के रूप में और 30 प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकेगा। कहने का मतलब यह है कि आवास के साथ आप दुकान, शोरूम आदि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
300 वर्ग मीटर में 12.50 और 500 में 17.50 मीटर रहेगी भवन की ऊंचाई
बोर्ड बैठक में भी भूतल पर पार्किंग बनाने पर एक अतिरिक्त फ्लोर की सुविधा दिए जाने की व्यवस्था को भी अलग-अलग हिस्सों में बताया गया है। जैसे किसी की 300 वर्ग मीटर जमीन है तो और उसमें 2.7 स्टिल्ट फ्लोर पार्किंग के साथ 12.50 मीटर ऊंचाई के भवन में एक अतिरिक्त मंजिल बनाने की सुविधा दी गई है। यदि 300 से ज्यादा और 500 वर्ग मीटर तक भूखंड है तो उसमें भवन की ऊंचाई 15 मीटर से लेकर 17.50 मीटर तक की जा सकती है।
न्यू कानपुर सिटी योजना ये जुड़े गावों में लगेंगे शिविर
न्यू कानपुर सिटी योजना को गति प्रदान करने के लिए इसके अंतर्गत आने वाले गांवों में 21 से 26 दिसंबर तक शिविर लगाए जाएंगे। इनमें प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर अभिलेख एकत्रित करेगी। उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण विशाख जी. के निर्देश पर टीमों का गठन हुआ है। ये शिविर ग्राम सिंहपुर कछार, बैरी अकबरपुर कछार, गंगपुर चकबदा, हिंदूपुर व संभरपुर में लगाए जाएंगे। इसमें प्रस्तावित भूमि को क्रय करने के मामले में काश्तकारों से अभिलेख लिए जाने हैं।