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Kanpur News: गैरइरादतन हत्या में तीन को सात-सात साल की सजा

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इटावा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने गैरइरादतन हत्या के छह साल पुराने मामले तीन दोषियाें को सात-सात साल की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र कोर्ट ने उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने बरी किया है।
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भरथना थाना क्षेत्र के गांव रमायन निवासी टीका राम ने 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि उसका भाई प्यारे गांव में पिंटू के घर पर आयोजित दावत में खाना खाने के लिए 29 नवंबर 2019 की शाम को गया था। जब वह वहां पहुंचा तो उसके पड़ोस में रहने वाले राम नरेश, बृजेंद्र, नीलेश व बलराम पुत्र करन सिंह गाली गलौज करने लगे। जब उसने गाली देने से मना किया तो लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। रामनरेश ने उसके सिर में डंडा मार दिया। इससे वह घायल हो कर बेहोश हो गया। गांव के लोगो ने उसे बचाया। घायल प्यारे को आयुर्विज्ञान विवि में भर्ती कराया गया था। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों के आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। पुलिस ने रामनरेश की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया। सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राम नरेश बृजेंद्र व नीलेश को दोषी पाया। उसे सात साल की सजा व दस हजार रुपये के अर्थदंड सं दंडित किया, जबकि एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।
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