फतेहपुर जिले में युवती से गैंगरेप के मामले में फास्ट ट्रैक अदालत ने सभी तीन आरोपियों को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला न्यायालय में छह वर्षों से विचाराधीन था। अदालत ने मुल्जिमों को सजा सुनाने के साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत का आदेश है कि आरोपियों के जुर्माने की रकम पीड़िता को देय होगी। यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है तो अभियुक्तों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना तीन सितंबर 2014 को बकेवर थानाक्षेत्र के एक गांव की है। रूसी गांव के अनिल, राम सजीवन और ललौली थानाक्षेत्र के बहुआ के राजा ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के वक्त युवती के पिता गांव से बाहर गए हुए थे और मां खेत में काम करने गई थी।
तभी घर में युवती के अकेले होने का फायदा उठाकर तीनों घुस गए और तमंचा दिखाकर दुष्कर्म किया। देर शाम को जब युवती की मां घर लौटी तो उसने अपनी मां को आपबीती बताई। इस घटना की जानकारी जब पीड़िता ने पुलिस को दी तो संबंधित थाना पुलिस ने सुनवाई नहीं की।