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Kanpur News: ट्रैक्टर लूटने के तीन दोषियों को पांच साल की सजा

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इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव ने साढ़े दस साल पुराने लूट के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। सभी के आठ- आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषियों ने ट्रैक्टर लूट की थी।
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कन्नौज के सौरिख के गांव मिरजापुर निवासी अतुल यादव 25 जनवरी 2015 को अपना ट्रैक्टर लेकर इटावा आ रहे थे। रास्ते में भरथना रोड पर कार में सवार चार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने अतुल के साथ मारपीट की और ट्रैक्टर लूटकर चितभवन गांव की ओर फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन की थी। इसके बाद प्रदीप यादव उर्फ भीम निवासी नगला हरसुख चौबिया, राकेश उर्फ रक्का निवासी बरूआ थाना कुर्रा मैनपुरी, विक्रम यादव उर्फ बीटू व कौशल यादव निवासी नगला नरिया थाना जसवंतनगर को गिरफ्तार किया था।
उनसे ट्रैक्टर बरामद करके जेल भेज दिया था। सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने प्रदीप, विक्रम व कौशल को दोषी पाया। उधर, एक आरोपी राकेश के कोर्ट में मौजूद न होने पर कोर्ट ने उसका वारंट जारी किया है।
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