कारोबारियों को रिफंड के लिए अब विभागीय दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 24 सितंबर से रिफंड भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा चुकी है। अब कारोबारियों को एक माह के भीतर रिफंड का भुगतान करना होगा। खास बात ये है कि रिफंड का भुगतान उसी कार्यालय से होगा, जहां पर वे पंजीकृत हैं। यह बात शुक्रवार को स्टेट जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर अशफाक अहमद ने विभागीय अधिकारियों से कही।
लखनपुर स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय में शुक्रवार को ऑनलाइन रिफंड माड्यूल पर एक कार्यशाला आयोजन किया गया। इसमें मास्टर ट्रेनर डिप्टी कमिश्नर बृजेश दीपंकर, श्रीहरि मिश्रा व जिलाजीत ने अलग-अलग बिंदुओं पर अफसरों को ऑनलाइन रिफंड के तरीके बताए।