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जहां जीएसटी का पंजीकरण वहीं मिलेगा रिफंड का भुगतान, कारोबारियों के लिए बेहद जरूरी खबर

Sat, 12 Oct 2019 05:16 PM IST
शिखा पांडेय यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : गूगल
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कारोबारियों को रिफंड के लिए अब विभागीय दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 24 सितंबर से रिफंड भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा चुकी है। अब कारोबारियों को एक माह के भीतर रिफंड का भुगतान करना होगा। खास बात ये है कि रिफंड का भुगतान उसी कार्यालय से होगा, जहां पर वे पंजीकृत हैं। यह बात शुक्रवार को स्टेट जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर अशफाक अहमद ने विभागीय अधिकारियों से कही। 
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लखनपुर स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय में शुक्रवार को ऑनलाइन रिफंड माड्यूल पर एक कार्यशाला आयोजन किया गया। इसमें मास्टर ट्रेनर डिप्टी कमिश्नर बृजेश दीपंकर, श्रीहरि मिश्रा व जिलाजीत ने अलग-अलग बिंदुओं पर अफसरों को ऑनलाइन रिफंड के तरीके बताए।
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कारोबारियों के रिफंड का भुगतान एक माह के भीतर हर हाल में कराए जाने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि कारोबारियों को एसजीएसटी, सीजीएसटी व आईजीएसटी के रिफंड का भुगतान उसी कार्यालय से किया जाएगा जहां उनका पंजीकरण हुआ है।

इससे पहले मैनुअल रिफंड व्यवस्था लागू थी। इसमें आईजीएसटी व सीजीएसटी का भुगतान सीजीएसटी कार्यालय से किया जाता था, जबकि एसजीएसटी के रिफंड का भुगतान स्टेट जीएसटी कार्यालय से किया जाता था। यह कोषागार के माध्यम से होता था। अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसा सीधे खाते में जाएगा। कार्यशाला में ज्वाइंट कमिश्नर केएम मिश्रा, वीपी राम व डिप्टी कमिश्नर चंद्रकांत रल्हन मौजूद रहे।
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