वोट डालने के लिए मतदाता पर्ची जरूरी नहीं है। यह तो सिर्फ सूची में नाम देखने की सुविधा के लिए है। लेकिन ये 5 बातें वोटर्स अगर याद रखें तो पोलिंग बूथ पर उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी।
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मतदाताओं को सम्मानित करते कानपुर के डीएम, एसएसपी
कानपुर जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि वोट डालने के लिए मतदाता के पास पहचान पत्र होना जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने भी पर्ची पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह मत डालने के लिए वैध नहीं है।
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कानपुर के बिल्हौर में मतदाताओं की भीड़
बुधवार सुबह 7:30 बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। मत देने के लिए आपको पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है।
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विकलांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था
कोई भी मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र, राज्य सरकार या प्राइवेट कंपनियों द्वारा जारी परिचय पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पास बुक दिखाकर मत डाल सकता है।
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ड्रोन कैमरे के परीक्षण करते पुलिस अधिकारी
पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन जारी स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा।