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गंदगी पर महापौर, नगर आयुक्त से वसूला जाएगा जुर्माना, मार्च तक गंगा में नाले गिरने से रोकने का आदेश

Thu, 23 Jan 2020 11:57 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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शहर में जगह जगह लगा है कूड़े और गंदगी का अंबार - फोटो : अमर उजाला
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शासन ने गुरुवार को नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों की वीडियो काफ्रेंसिंग में दो टूक कहा कि एनजीटी के निर्देशों के तहत 31 मार्च तक हर हाल में कूड़ा प्रबंधन कर लें। नाले गंगा में नहीं गिरने चाहिए। चेतावनी दी गई कि यदि अप्रैल में इस मामले में लापरवाही मिली तो नगर निगम में महापौर व नगर आयुक्त, नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी से जुर्माना वसूला जाएगा।
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14 वें वित्त आयोग के धन का कूड़ा प्रबंधन में भी उपयोग करने की इजाजत दी गई। नगर विकास विभाग की वीडियो कांफ्रेंसिंग में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने गंगा यात्रा की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। गंगा किनारे के नगर निगम, नगर पालिका परिषदों में गंगा पार्क बनाने के निर्देश दिए गए।

कहा गया कि इन पार्कों में हरियाली के साथ ओपन जिम, शौचालय, पेयजल, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पार्क गंगा किनारे या शहर में ही किसी भी स्थान में बनाए जा सकते हैं। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने 14 वें वित्त आयोग से मिला धन हर हाल में 31 मार्च तक खर्च करने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें सेफ्टी किट भी मिलेंगी।
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उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। लखनऊ से हुई वीडियो काफ्रेंसिंग में वहां से नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव अनुराग यादव, स्थानीय निकाय निदेशक डॉ. काजल आदि और यहां कलेक्ट्रेट में अपर आयुक्त राजाराम, अपर नगर आयुक्त (प्रथम) भानु प्रताप सिंह, अपर नगर आयुक्त (द्वितीय) अरविंद राय, अपर नगर आयुक्त (तृतीय) रोली गुप्ता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय कुमार, डूडा के परियोजना निदेशक सतीश चंद्र वर्मा आदि शामिल रहे।
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