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Kanpur News: बीमा कंपनी को देना होगा ब्याज सहित मरम्मत खर्च

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कानपुर। दुर्घटनाग्रस्त कार की मरम्मत का खर्च न देने वाली बीमा कंपनी को उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार ने 1.80 लाख रुपये मरम्मत खर्च दाखिले की तारीख से भुगतान की तारीख तक सात प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही तीस हजार रुपये हर्जाना भी देना होगा।
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दलेलपुरवा निवासी मो. यूनुस ने मुंबई की यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं.लि. के माल रोड स्थित कार्यालय से 19 जून 2016 को कार का बीमा करवाया था। बीमा सितंबर 2017 तक वैध था। 19 मई 2017 की रात उरई में हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसमें एक लाख 80 हजार 281 रुपये बताया गया। मो.यूनुस ने बीमा कंपनी से मरम्मत खर्च मांगा तो कंपनी ने देने से इन्कार कर दिया। इस पर यूनुस ने उपभोक्ता आयोग में पांच अगस्त 2019 को बीमा कंपनी के प्रबंध निदेशक, लखनऊ स्थित कार्यालय के जोनल मैनेजर, माल रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक के खिलाफ वाद दर्ज कराया था।


मारपीट में वृद्ध व दो बेटोंं समेत चार को चार-चार साल कैद
कानपुर। खेत में बकरी जाने के विवाद पर मारपीट करने वाले 76 वर्षीय वृद्ध व उसके दो बेटों समेत चार को अपर जिला जज 24 माधवी सिंह ने चार-चार साल कैद और सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 12 साल बाद मुकदमे का फैसला आ सका।
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सचेंडी के ग्राम हेतपुर निवासी रामबाबू पर 21 जून 2014 को गांव के गजराज, उसके बेटे रामेंद्र व राजू और राजू उर्फ बलजीत हमला किया था। बचाने आया बेटा नागेंद्र भी जख्मी हो गया था। रामबाबू ने चारों के खिलाफ सचेंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। (संवाद)
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