कानपुर। दि यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के 21 सितंबर को कराए गए चुनाव को डिप्टी रजिस्ट्रार ने अमान्य घोषित कर दिया है। एसोसिएशन के चुनाव होने से पहले ही डिप्टी रजिस्ट्रार ने 16 सितंबर को आदेश जारी कर समय से चुनाव न कराने पर कार्यकारिणी को अवैध घोषित कर दिया था।
इसके बाद भी आदेश की अनदेखी करते हुए 31 प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा गया और 21 सितंबर को चुनाव कराए गए। इस चुनाव कार्यवाही को छह अक्तूबर को डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में भेजा गया था जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा को 13 अक्तूबर को आदेश जारी किया।
इसमें चुनावी कार्यवाही को अवैधानिक बताया गया है। इसके साथ ही कार्यालय में भेजे गए दस्तावेजों को भेजने योग्य नहीं बताया है। कार्यालय में दाखिल दस्तावेजों और कार्यवाही को वापस ले जाने का आदेश किया है। कहा है कि चुनाव कराने का अधिकार रजिस्ट्रार को है।