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Kanpur News: मारपीट के मामले में दोषियों को चार-चार साल की सजा

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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मारपीट के छह साल पुराने मामले में चार दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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चौबिया निवासी विपिन कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि नौ नवंबर 2019 को अपने भाई रवि कुमार के साथ खेत पर जा रहा था। रास्ते में गांव निवासी देवेंद्र उन्हें देखकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध पर देवेंद्र व उसके साथियों ने मिलकर लाठी-डंडों से उसे पीट दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव के लोग एकत्रित होने पर आरोपी भाग निकले थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने श्री कृष्ण, देवेंद्र, अनुज व सचिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने चारों को दोषी पाया।
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