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Kanpur News: खनिज परिवहन में सख्ती, वीटीएस प्रणाली में पंजीकृत होंगे वाहन

Thu, 11 Sep 2025 12:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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फोटो 10 एमएएचपी 09 परिचय-कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में निर्देश देतीं डीएम गजल भारद्वाज। स्रोत:
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महोबा। जिले में रॉयल्टी फर्जीवाड़ा गिरोह के पकड़े जाने के बाद अब प्रशासन सक्रिय हो गया है। अवैध परिवहन रोकने के लिए खनिज विभाग के बैरियर में टास्क फोर्स की तैनाती की जाएगी। यहां पर होने वाली कार्रवाई की एडीएम रोजाना समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को वीटीएस प्रणाली में पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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कबरई की पत्थरमंडी में पहाड़ों से क्रशर तक और क्रशर से अन्य स्थानों तक पत्थर, गिट्टी आदि खनिज का परिवहन किया जाता है। इसके लिए जरूरी ई-ट्रांजिट पास बनाने के लिए चोरी की सिक्योरिटी पेपर पर फर्जी रॉयल्टी बनाई जा रही थी। इसके साथ ही जिले की विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के ठेकेदारों को सस्ते दामों में फर्जी रॉयल्टी बेची जा रही थी। इसमें फर्जी वेबसाइट का भी उपयोग हो रहा था। इस तरह के गिरोह का भंडाफोड़ होने पर पुलिस विजय सैनी समेत छह लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। अन्य तीन आरोपियों की तलाश हो रही है। इसी बीच खनिज विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से कानपुर और बांदा रोड में स्थित खनिज बैरियर से फर्जी दस्तावेजों के सहारे और बिना नंबर प्लेट वाले ट्रकों के गुजरने का मामला सामने आया था। इस तरह से रॉयल्टी चोरी पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है।
बुधवार को जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में जिले के सभी खनन पट्टाधारकों, क्रशर संचालकों व भंडारण ठेकेदारों की बैठक हुई। इसमें पट्टाधारकों और क्रशर संचालकों की समस्याओं को सुना गया। इसमें हर तीन माह में सिक्योरिटी पेपर का सत्यापन कराते हुए उन्हें नष्ट करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम राजस्व कुंवर पंकज, ज्येष्ठ खान अधिकारी आरबी सिंह को कानपुर रोड में चिचारा बैरियर और बांदा रोड में सुनैचा बैरियर से गुजरने वाले खनिज लदे वाहनों की जांच के लिए टास्क फोर्स टीम तैनात करने के निर्देश दिए गए। यह टीम दिनभर की कार्रवाई की जानकारी रोजाना एडीएम राजस्व को देगी।
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वीटीएस प्रणाली से फर्जीवाड़ा रोकने की कोशिश
महोबा। इस बैठक में खनन पट्टा धारकों और भंडारण ठेकेदारों को निर्देश दिए गए कि खनिज के परिवहन में उपयोग होने वाले सभी वाहनों का पंजीयन तत्काल ही व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीएस) प्रणाली के तहत कराएं। इसके पंजीयन के बिना वाहनों से खनिज परिवहन पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही ई-ट्रांजिट पास, माइन टैग के बिना खनिज का परिवहन न करने की हिदायत दी गई। उन्हें रॉयल्टी के सिक्योरिटी पेपर का उपयोग वैध तरीके से करने और समय पर भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए।

यह है वीटीएस प्रणाली
महोबा। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिलों में खनन से जुड़े वाहनों को वीटीएस प्रणाली में जोड़ने के निर्देश दिए हैं। जीपीएस आधारित इस तकनीक में वाहन पंजीकृत होने के बाद वीटीएस पोर्टल और मोबाइल एप से वाहनों की रियल टाइम लोकेशन, रूट बदलने पर अलर्ट, महीने भर में वाहन के चलने संबंधी आदि की जानकारी मिल सकेगी। इससे खनिज का अवैध परिवहन रुकने की उम्मीद है। पंजीयन के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है।
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