कानपुर देहात। भोगनीपुर के बिदखुरी में प्लाट के बैनामा में तथ्य छिपाकर स्टांप शुल्क चोरी की गई। निरीक्षण में भूतल पर निर्माण के अलावा बाउंड्रीवाॅल व गेट का निर्माण अतिरिक्त मिला। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने क्रेता पर 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
बिदखुरी निवासी रेशमा ने आठ अप्रैल 2025 को इसी गांव में 306.69 वर्ग मीटर प्लाट का बैनामा कराया। प्लाट पर कोई निर्माण नहीं दर्शाया गया। उप निबंधक भोगनीपुर ने 18 फरवरी 2026 को स्थलीय निरीक्षण किया तो प्लाट में भूतल पर निर्माण के अलावा बाउंड्रीवॉल व गेट निर्मित पाया गया। इस प्रकार स्टांप शुल्क 139490 रुपये कम अदा करने पर वाद दायर किया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में सुनवाई हुई।
नोटिस पर क्रेता उपस्थित हुए और कम अदा किया स्टांप शुल्क जमा कराने की प्रार्थना की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। बैनामा की छायप्रति अवरुद्ध कर दी। क्रेता पर 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अब कुल 135170 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया। संपूर्ण धनराशि एक माह में जमा नहीं करने पर वसूली की कार्रवाई होगी।