कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के पिपरी में परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला करने व भतीजी की हत्या के मामले में आरोपी को एडीजे-6 की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इस मामले में कड़ी पैरवी कर आरोपी को सजा दिलाने एडीजीसी को एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर बुधवार को सम्मानित किया।
पिपरी में 22 जुलाई 2024 को दीपू ने सोते समय पत्नी पूजा, सौतेले दो बेटों पर बांका से हमला किया था। बीच बचाव में आए पूजा के देवर महेंद्र व उसकी पत्नी बीना समेत छह लोगों पर हमला किया था। हमले में महेंद्र की बेटी काव्या (6) की मौत हो गई थी। इस मामले मृतका के नाना ने दीपू पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमें की सुनवाई एडीजे -6 दुर्गेश पांडेय की अदालत में चल रही थी।
इस मामले में कड़ी पैरवी कर आरोपी को मृत्यदंड की सजा दिलाने वाले एडीजीसी विवेक कुमार त्रिपाठी को एसपी अरविंद मिश्र ने अपने कार्यालय बुलाकर बुधवार को सम्मानित किया। उनके कार्यों की एसपी ने सराहना की। एडीजीसी ने बताया कि 10 माह के अंदर बीएनएस के तहत अदालत ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। यह जिले की पहली मृत्युदंड की सजा थी।