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सोलर प्लांट नहीं तो नक्शा निरस्त

Thu, 31 Dec 2015 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/कानपुर
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उत्तर प्रदेश रूफ टाप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट नीति-2014 के अनुपालन में सरकारी संस्थानों, अर्द्ध सरकारी संस्थानों, सरकारी स्वैच्छिक संस्थानों, सहायता प्राप्त संस्थान, प्रतिष्ठानों के साथ ही 5000 वर्ग मीटर और उससे ज्यादा क्षेत्रफल के कार्यालय, आवासीय, कामर्शियल कांप्लेक्स सहित अन्य भवनों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य हो गया है।
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इस श्रेणी के नए निर्माणों में यह प्लांट न लगाने पर नक्शा निरस्त कर दिया जाएगा। पुराने निर्माणकर्ताओं से भी इसके लिए जोर दिया जाएगा। केडीए बोर्ड की बैठक में बुधवार को यह फैसला हुआ।

वहीं कानपुर देहात में विकास प्राधिकरण की पहली आवासीय योजना को विकसित करने के लिए सहमति मिल गई। तय हुआ कि केडीए कानपुर देहात जिला प्रशासन 10 करोड़ रुपये देकर ग्राम बनारअलीपुर में 10 हेक्टेयर जमीन लेगा।
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बोर्ड ने योजना के लिए शेष नौ हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदने को अधिग्रहण के लिए धारा - चार की कार्यवाही शुरू करने के लिए अनुमति दे दी। कमिश्नर कैंप कार्यालय में कमिश्नर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक की शुरुआत में पिछली बोर्ड बैठक की कार्रवाई और 116 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई।

कानपुर देहात के ग्राम बनारअलीपुर में लगभग 19 हेक्टेयर जमीन का भू-उपयोग कृषि से बदलकर आवासीय करने के प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नल देकर शासन में भेजने का निर्णय लिया गया।

केडीए पैनल में शामिल होंगे आर्कीटेक्ट
केडीए और शहर के समग्र विकास की योजना में कंसलटेंसी के लिए आर्कीटेक्ट शामिल किए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड ने सहमति दे दी।

ब्लूवर्ड का नक्शा पास
मंधना- बिठूर रोड के ग्राम संडीला और बगदौदी बांगर में ब्लूवर्ड कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 12.94 हेक्टेयर जमीन पर मनोरंजन पार्क के लिए प्रस्तुत नक्शा विशेष अनुमति से स्वीकृत किया गया।

पनकी पावर हाउस को 512 फ्लैट
बोर्ड ने पनकी पावर हाउस को 512 फ्लैट (टाइप वन के 200, टाइप -2 के 208 और टाइप-3 के 104 फ्लैट) एकमुश्त बेचने के लिए स्वीकृत दे दी। ये फ्लैट उसी दर पर बेचे जाएगे, जिस दर पर अन्य लोगों को बेचे गए हैं।

न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में खरीदिए प्लाट
कानपुर। न्यू ट्रांसपोर्ट नगर फेस-1,2,3 में 16 हजार वर्ग मीटर की दर से प्लाट बेचने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को स्वीकृत देने के बजाय तय हुआ कि चूंकि हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को न्यू ट्रांसपोर्ट नगर का मामला देखने को कहा है, इसलिए इसे उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया।

बाद में वीसी ने बताया कि न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में प्लाट बिक्री की दर तय नहीं हुई है। वहां क्षेत्र का सर्किल रेट और विकास शुल्क मिलाकर लगभग 18 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से प्लाट बेचे जाएंगे। फरवरी से वहां प्लाट बेचने की तैयारी है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जो ट्रांसपोर्टर वर्षों पहले पैसा जमा कर चुके हैं, वे 2004 के बोर्ड फैसले के तहत ब्याज सहित वापस ले सकते हैं।

मेट्रो रेल परियोजना अनुमोदित
बोर्ड बैठक में मुख्य नगर नियोजक (सीटीपी) स्वराज गांगुली और आशीष शिवपुरी ने मेट्रो रेल परियोजना पर राइट्स की तरफ से बनाई गई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुति की, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया।

आरटीओ को दी जमीन
न्यू ट्रांसपोर्ट नगर फेस-3 में आरटीओ को 12150 वर्गमीटर जमीन दिए जाने को बोर्ड ने स्वीकृति दी।

फजलगंज क्षेत्र का होगा सर्वे
सीटीपी ने फजलगंज फैक्ट्री एरिया के टी-ब्लाक में स्थित प्लाट नंबर 122ए का भू उपयोग औद्योगिक से व्यवसायिक में बदलने का प्रस्ताव रखा तो बोर्ड ने इसका औचित्य पूछा। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी एनओसी लेने के      निर्देश दिए। तय हुआ कि फजलगंज क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा। अगली बोर्ड बैठक में रिपोर्ट रखी जाएगी।
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