मतदान पहचान पत्र नहीं तो ये दस्तावेज दिखाकर डाल सकेंगे वोट
एडीएम वित्त ने बताया कि मतदान के लिए सभी वोटरों को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र दिखाना होगा। अगर फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो अपना आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघरों से निर्गत फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर मतदान किया जा सकेगा।
एक नजर में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र
- 271042 कुल मतदाता
- 4921 युवा मतदाता पहली बार करेंगे मतदान
- 546 मतदाता 90 साल की उम्र से ऊपर
- 48 मतदान केंद्र
- 275 मतदान बूथ