सड़क पर घूमते आवारा जानवर( फाइल फोटो)
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पालतू जानवर छोड़ने पर कानपुर जिले में पहली बार एडीएम फाइनेंस संजय चौहान ने धारा 144 लगाई है जो 28 फरवरी तक लागू रहेगी। जानवरों से पीड़ित कोई व्यक्ति अगर उसके मालिक का नाम बताकर थाने में शिकायत करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। पालतू जानवर पकड़े जाने पर भी पालक के खिलाफ 144 लगेगी। पुलिस और प्रशासन भी आवारा जानवरों के मालिकों की जानकारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते है। जानवरों के कारण किसी दुर्घटना में मौत होने पर गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
एडीएम फाइनेंस ने सदर, घाटमपुर, नर्वल, बिल्हौर चारों तहसीलों में जानवर छोड़ने पर धारा 144 लगाई है। आदेश में कहा है कि जानवरों को छोड़ने के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। जानवरों को बेसहारा छोड़ना पशु क्रूरता में आता है। इसलिए अब कोई भी मालिक अपने जानवरों नहीं छोड़ेगा।