कोरोना वायरस महामारी घोषित होने के बाद 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू
- फोटो : अमर उजाला
कानपुर कोरोना वायरस के महामारी घोषित होने के बाद कानपुर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी ने शांति भंग की आशंका को देखते हुए धारा 144 लगा दी है। निर्देश जारी कर कहा है कि कोई भी चिकित्सालय कोविड-19 के संदिग्ध मामलों को बिना निर्धारित संस्था की जांच के घोषित नहीं करेगा।
जो भी इस बीच विदेश से यात्रा करके आया है और उसे बुखार, खांसी या सांस संबंधी दिक्कत है तो कतई छिपाए नहीं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था कोरोना के संबंध में सूचना देने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा।
यदि किसी कस्बा, मोहल्ला में कोरोना संबंधी कोई भी शिकायत सही पाई जाती है तो रोग के फैलाव को रोकने के लिए उस पूरे क्षेत्र को सील करने का भी निर्देश दिया है। धरना, प्रदर्शन, राजनीतिक या किसी भी तरह की बैठक, शादी समारोह नहीं होंगे। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए।