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आरटीई : फर्जी मिले आवेदन तो अभिभावकों पर होगी कार्रवाई

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कानपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत बच्चों का दाखिला कराने वाले अभिभावक अगर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनके आवेदनों को भी निरस्त कर दिया जाएगा। यह निर्णय कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि आवेदनों का दो स्तरीय सत्यापन किया जाएगा। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए प्रवेश तैयारी को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।
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जनपद के 1629 निजी विद्यालय आरटीई पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इन विद्यालयों में 16,160 सीटें चिह्नित की गई हैं जिनमें 3825 सीटें ग्रामीण एवं 12,335 सीटें शहरी क्षेत्रों की हैं। कक्षा एक में 8,419 एवं प्री-प्राइमरी वर्ग में 7,741 सीटें आरक्षित रहेंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की पूरी फीस सरकार वहन करेगी। यदि कोई विद्यालय अतिरिक्त शुल्क वसूलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार 5000 रुपये की सहायता राशि किताबों, अभ्यास पुस्तिकाओं व ड्रेस के लिए सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में हस्तांतरित करेगी। बैठक में सीडीओ दीक्षा जैन, डीआईओएस संतोष राय, बीएसए सुरजीत कुमार सिंह समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चे होंगे लाभान्वित
अलाभित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निशक्त बच्चे, एचआईवी व कैंसर पीड़ित माता–पिता के बच्चे एवं निराश्रित व बेघर बच्चे शामिल होंगे। इनके लिए आय की सीमा निर्धारित नहीं है। दुर्बल वर्ग में अंत्योदय कार्ड धारक, दिव्यांग पेंशन या विधवा पेंशन पाने वाले अभिभावकों के बच्चे शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक हो।
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ऑनलाइन आवेदन और लॉटरी से होगा चयन
प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। अभिभावक अपने क्षेत्र के अधिकतम 10 विद्यालयों का चयन प्राथमिकता क्रम में कर सकेंगे। प्रवेश का आधार ग्राम पंचायत, नगर निकाय वार्ड होगा। जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उसी वार्ड के पात्र बच्चों को लाभ मिलेगा। सीट आवंटन लॉटरी प्रणाली से होगा।
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