कानपुर में मकान-दुकान और फ्लैटों में स्टांप कमी पर एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई है। लंबे समय से लंबित पड़े मामलों के पक्षकारों को नोटिस भेजकर योजना की जानकारी दी जा रही है। योजना के तहत स्टांप की मूल कम राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज के साथ 100 रुपये जुर्माना देना होगा। योजना के लाभ के लिए 31 मार्च तक मौका है, लेकिन लाभ लेने के लिए पहले भुगतान का ट्रेजरी चालान बनवाना होगा।
भवन और भूखंड की रजिस्ट्री में निर्धारित राशि से कम स्टांप मिलने पर मुकदमे दर्ज होते हैं। इन मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी, एआईजी स्टांप व एडीएम वित्त की कोर्ट में होती है। स्टांप कमी के हिसाब से जुर्माना लगता है। राजी न होने पर पक्षकार एआईजी स्टांप व आयुक्त के यहां अपील कर सकता है। अब इन्हीं मुकदमों के निस्तारण के लिए ओटीएस लागू है।