कानपुर देहात। भोगनीपुर तहसील के बिहारी गांव में जमीन के बैनामा में तथ्य छिपाकर स्टांप शुल्क चोरी की गई। जबकि जमीन के करीब आवासीय गतिविधि पायी गई। डीएम की कोर्ट ने क्रेतिनी पर 5.50 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अब कुल 1212030 रुपये व डेढ़ फीसदी ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
बिहारी गांव स्थित 0.1760 हेक्टेयर जमीन थनवापुर निवासी मुनैना ने 23 मार्च 2022 को क्रय की थी। उप निबंधक भोगनीपुर ने जुलाई 2022 में स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर कोई कृषक गतिविधि नहीं मिली। पश्चिम में खड़ंजा मार्ग मिला। जबकि बैनामा वाली जमीन के करीब मकान बने मिले। 5 लाख 50 हजार 400 रुपये स्टांप शुल्क और 1 लाख 11 हजार 230 रुपये निबंधन शुल्क कम अदा करने पर स्टांप वाद दायर किया गया। डीएम कोर्ट में सुनवाई हुई।
नोटिस पर क्रेतिनी उपस्थित हुई और तर्क दिया कि मकान दूसरे गांव की सीमा में हैं। हालांकि बैनामा कराई गई जमीन के करीब आवासीय गतिविधि स्वीकार की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व गुणदोष के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। 5 लाख 50 हजार 400 रुपये अर्थदंड लगाया। अब कुल 1212030 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से ब्याज जमा करने का आदेश दिया। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर भूराजस्व की भांति वसूली की जाएगी।