डेमो पिक
सरकार के इस आदेश से राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को धक्का लगा था। उनका कहना था कि किसी भी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में कई प्रकार के इलाज की सुविधा नहीं होती, ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना मजबूरी होती है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने बताया कि शासन की ओर से संशोधित आदेश जारी हो गया है। यह आदेश राहत देने वाला है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल याचिका दाखिल करने के संबंध में भी आदेश किए गए हैं।